पंजाब में निर्धारित नियमों की पालना न करने वाली स्कूल बसों पर सख्त कार्यवाही जारी

  • 4 मार्च को 374 वाहनों के किये चालान; 29 वाहन ज़ब्त
  • परिवहन विभाग द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा हेतु चालकों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता मुहिम की शुरूआत

न्यूज4पंजाब ब्यूरो

चंडीगढ़, 5 मार्च।पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के निर्देशों पर अमल करते हुए परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट की घोर उल्लंघना करके ग़ैर-कानूनी ढंग से चलने वाली स्कूली बसों और स्कूल वाहन स्कीम की पालना न करने वाली बसों के विरुद्ध 4 मार्च को भी मुहिम को जारी रखा। विभाग ने राज्य भर में 1,015 वाहनों की जांच की जिनमें से 374 वाहनों के चालान किये और 29 वाहन ज़ब्त किये गए।यह जानकारी देते हुए आज परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग ने जि़ला प्रशासन और पुलिस के आपसी तालमेल से राज्य भर में निर्धारित नियमों और कानून की घोर उल्लंघना करने वाले स्कूली वाहनों के खि़लाफ़ व्यापक और सख्त कार्यवाही शुरु की है। उन्होंने बताया कि 4 मार्च को क्षेत्रीय परिवहन अथॉरिटीज़ के सचिवों, सहायक परिवहन कमिश्नर, सब-डिविजऩल मैजिस्ट्रेट (एसडीएमज़) की टीमों ने कुल 1,015 वाहनों की जांच की, जिनमें से 374 वाहनों के चालान किये गए और 29 वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट और स्कूल वाहन स्कीम के ज़रुरी मापदण्डों की पालना न करने के अंतर्गत ज़ब्त कर लिया गया।परिवहन विभाग ने चालकों को स्कूली बच्चों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों संबंधी जागरूक करने के लिए एक मुहिम भी चलाई है। एस.डी.एम. धुरी ने स्कूल बस / वैन चालकों को स्कूल विद्यार्थी की सुरक्षा सम्बन्धी निर्धारित नियम बारे जागरूक करने के लिए पिछले दिनों कैंब्रिज स्कूल धुरी में ऐसी वर्कशॉप करवाई गई।प्रवक्ता ने आगे बताया कि यह मुहिम भविष्य में भी जारी रहेगी जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि स्कूल वाहन स्कीम के अंतर्गत स्कूली बच्चों की सुरक्षा सम्बन्धी नियमों की पालना हो सके।

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